आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती के नियम में हुए बदलाव

भोपाल
 मध्य प्रदेश की सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में नियम बदल गए हैं। राज्य सहकारी संघ का पुराना आदेश निष्प्रभावी हो गया है। अब सहकारी संस्थाएं अपने क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दे सकेंगी।

मध्य प्रदेश के सहकारिता आयुक्त व पंजीयक, सहकारी संस्थाओं ने इस आदेश में बदलाव किया है। संशोधित आदेश में कहा गया है कि सहकारी संस्थाएं आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, राज्य सहकारी संघ के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की भर्ती संघ के माध्यम से करना अनिवार्य नहीं ऑप्शनल है। पिछले आदेश में राज्य सहकारी संघ को प्रशिक्षित सेवा प्रदाता व आउटसोर्स एजेंसी के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया था।

सभी सहकारी संस्थाएं केवल राज्य सहकारी संघ के माध्यम से ही सभी प्रकार के तकनीकी, गैरतकनीकी, सुरक्षा गार्ड आदि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कर सकती थीं परंतु पुराने आदेश से स्वायत्तता प्रभावित हो रही थी। इस कारण यह नया निर्णय लिया गया है।