बिहार पंचायत चुनाव: ऑनलाइन मतगणना की एंट्री नहीं करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी, आयाग ने दिया ये निर्देश

पटना 
बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने एवं उन्हें गिरफ्तार करते हुए आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया है।

 जानकारी के अनुसार मतदान के बाद वोटों की गिनती के समय मतगणना परिणाम को उम्मीदवारों के क्रम से ऑनलाइन एंट्री किए जाने का प्रावधान है। मतदान केंद्रों एवं उम्मीदवारों से संबंधित वोटों का विवरण ऑनलाइन एंट्री करने एवं मिलान कर यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एंट्री किए गए डाटा सभी तरह से सही हैं, फाइनलाइज्ड बटन दबाकर मतगणना परिणाम को संरक्षित किया जाना है। परंतु कुछ पदाधिकारी व कर्मी द्वारा मतगणना जैसे संवेदनशील मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए मतगणना परिणाम की पूरी एंट्री ऑनलाइन किए बिना ही फाइनल कर दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लापरवाही का द्योतक बताया है।