उपभोक्ता फोरम ने किसानों को फसल बीमा राशि देने के जारी किए आदेश

हरदा
जिले के मसनगांव की किसान प्रेमबाई बेवा राधेश्याम को खरीफ 2017 की फसल बीमा राशि के 20 हजार रूपए, तजपुरा एवं कुहीग्वाड़ी के किसानों को सवेरा फफूंदनाशक अमानक दवाई के 3 लाख रूपए का भुगतान करने का आदेश उपभोक्ता फोरम ने जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश आरके भावे एवं सदस्य डॉ. अकबर अली ने दिए हैं। अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि मसनगांव की किसान प्रेमबाई बेवा राधेश्याम जो कि सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा मसनगांव की सदस्य खातेदार हैं। खरीफ 2017 की बीमा राशि के लिए बैंक द्वारा इनकी कृषि भूमि जो कि पलासनेर पटवारी हल्का में स्थित है। बैंक ने इसे बदलकर मसनगांव कर दिया था। जिसके कारण बीमा राशि नहीं मिली थी। इन्हें आदेश के अनुसार 12 हजार रूपए फसल बीमा राशि तथा 8 हजार रूपए वाद व्यय,  मानसिक संत्रांस के मिलेंगे।

इसी प्रकार कुहीग्वाड़ी के किसान कैलाश राजपूत, करणसिंह राजपूत, विजयसिंह, देवीसिंह, भगतराम कहार, विजयसिंह राजपूत, करणसिंह राजपूत एवं तजपुरा के किसान भवानीसिंह राजपूत को विजन ऑर्गेनिक दवाई निर्माता कंपनी नई दिल्ली द्वारा 3 लाख रूपए का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। इन प्रकरणों में यह उल्लेखनीय है कि दवा विक्रेता दुकान समर्थ कृषि सेवा केन्द्र तजपुरा द्वारा किसानों को दवाई बिल देने के बाद वापस ले लिया गया था। मगर न्यायालय द्वारा किसानों द्वारा शासन को दिए गए आवेदन कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। मौका निरीक्षण, पंचनामा व प्रयोगशाला की रिपोर्ट को आधार मानकर किसानों के पक्ष में यह आदेश दिया है।