जनजातीय कार्य विभाग ने निरस्त किया आधा दर्जन अभ्यर्थियों का शिक्षक भर्ती चयन

भोपाल
पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता के बिना ही कई आवेदकों ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी हो गए लेकिन जब दस्तावेजों की जांच में यह खुलासा हुआ कि चयनित उम्मीदवारों के पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता वाली डिग्री ही नहीं है तो जनजातीय कार्य विभाग ने इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। ऐसे आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों को इस चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है। इसी तरह  एक ही सत्र में दो-दो डिग्री साथ लेने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति भी निरस्त कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर जनजातीय आयुक्त कार्यालय ने गौरव पाटीदार की नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र के पद पर करते हुए बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महेश्वर जिला खरगौन में उनकी पदस्थापना के आदेश जारी किए थे। अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता  प्रवर्ग एवं अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। शिकायत के आधार पर इस मामले का पुन: परीक्षण किया गया तो पाया कि गौरव पाटीदार ने रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर न होकर एप्लाईड कैमेस्ट्री विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है। निर्धारित विषय में उपाधि नहीं होने पर गौरव की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी गई है।

इसी परीक्षा में विशाल जैन का चयन उच्च माध्यमिक शिक्षक भौतिक शास्त्र के पद के लिए हुआ था। उन्हें उत्कृष्ट उमावि धार में पदस्थापना दी गई थी। इनकी गलत नियुक्ति की शिकायत की जांच में पता चला कि विशाल जैन के पास भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री न होकर एप्लाईड फिजिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री है। निर्धारित योग्यता नहीं होंने पर उन्हें नियुक्ति के पात्र नहीं पाया गया। उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी है।

वर्ष 2018 की परीक्षा में उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र के पद पर चयनित वीनू मुरझानी की पदस्थापना बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसूर जिला धार में की गई थी। शिकायत के मामले में जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि वीनू मुरजानी रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर न होकर एप्लाईड कैमेस्ट्री विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं पाए जाने पर उन्हें इस पद के लिए नियुक्ति हेतु अपात्र पाया गया और उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी है।

एक सत्र में ले ली दो-दो डिग्री इसलिए नियुक्ति निरस्त
शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभिषेक यादव की नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के पद पर हाईस्कूल छावनी झोडिया विकासखंड बाजना जिला रतलाम में की गई थी। दस्तावेजोें की जांच की तो पाया गया कि अभिषेक ने एमए अंग्रेजी डिग्री वर्ष 2016 में उत्तीर्ण की और बीएड द्विवर्षीय पाठयक्रम 2017 में उत्तीर्ण किया । इसका एक वर्ष 2016 और एमए अंग्रेजी की डिग्री अर्जित करने का वर्ष भी 2016 ही है। एक साथ एमए और बीएड करने के कारण अभिषेक की नियुक्ति को तत्काल निरस्त कर दिया है। इसी तरह का मामला रीना धाकड़, शिवांगी जैन का भी पाया गया था। इसलिए उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।