किशोरी को 3 साल बाद मिला न्याय, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल जेल की सजा

फरीदाबाद
किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने 10 साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मुकदमा सात फरवरी 2019 को सेक्टर-31 थाना क्षेत्र में रहने वाले किशोरी के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था।

किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में 30 वर्षीय पंचम किराए के मकान में रहता था। उसने शिकायतकर्ता की 16 वर्षीय बेटी को अपनी बातों से बहला-फुसला लिया। पांच फरवरी 2019 को आरोपित किशोरी को भगाकर अपने साथ झारखंड ले गया। वहां उसने उसे अपनी बहन के घर रखा।

किशोरी को रखा बहन के घर
इस दौरान वह किशोरी से दुष्कर्म करता रहा। इधर पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी। 2 जून 2019 को पुलिस ने किशोरी को झारखंड से ढूंढ निकाला और आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया।

गर्भवती हो गई थी किशोरी
किशोरी ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म के बयान दिए। किशोरी को मेडिकल कराया गया, जिसमें वह 3 माह की गर्भवती निकली। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दीं। आरोपित को अदालत में पेशकर जेल भेज दिया गया। तभी से यह मुकदमा अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने पंचम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

 

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