भ्रष्टाचार के मामले में अनिल देशमुख को मिली जमानत, कोर्ट में जमा करना होगा पासपोर्ट

 मुंबई 

सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। देशमुख की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने NCP नेता देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। देशमुख को अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा कराना होगा। यानी वे देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।

बता दें कि देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। इससे पहले न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

सीबीआई की विशेष अदालत के पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। सीबीआई ने इस साल अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।