टैक्स चोरी केस: अनिल अंबानी को राहत, 17 मार्च तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

नई दिल्ली

रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को बंबई हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह अनिल अंबानी को कथित टैक्स चोरी के लिए काला धन अधिनियम के तहत जारी नोटिस पर 17 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं करे।

न्यायमूर्ति जी एस पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने अंबानी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। बता दें कि अनिल अंबानी ने अपनी याचिका में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। आयकर विभाग ने उन्हें 420 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

क्या है मामला: दरअसल, आयकर विभाग ने आठ अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की।

विभाग ने अनिल अंबानी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय टैक्स अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों के बारे में नहीं बताया।

 

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